बिलम्ब के लिए नियामक आयोग कर सकता बड़ी कार्यवाही बिजली कम्पनियो में मचा हड़कंप    

 


-नियामक आयोग का सख्त फैसला



-3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर बिजलीकम्पनियो द्वारा बैंक दर के अनुसार  ब्याज ना दिए जाने पर नियामक आयोग गंभीर


 


-पावर कार्पोरेशन के प्रबंधनिदेशक सहित सभी बिजली कम्पनियो के प्रबंधनिदेशको से 7 दिन में बिस्तृत रिपोर्ट किया तलब 



-प्रदेश के विद्युत उपभोक्तओ को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर लगभग 200 करोड़ के बीच मिलना है ब्याज

लखनऊ। प्रदेश की बिजली कम्पनियों में लगभग 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47;4द्ध  व विद्युत वितरण संहिता 2005 की धारा 4.20;पद्ध  के प्राविधानों के अनुसार 1 अप्रैल को लागू रिजर्व बैंक की दर पर ब्याज के मामले पर उपभोक्ता परिषद् द्वारा बिद्युत नियामक आयोग में विगत सफ्ताह दाखिल लोकमहत्व जनहित प्रत्यावेदन पर आयोग चेयरमैन श्री आर पी सिंह के निर्देश पर  सचिव विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कार्पोरेशन के प्रबंधनिदेशक सहित सभी बिजली कम्पनियो के प्रबंधनिदेशको मध्यांचल पूर्वांचल पक्षिमांचल दाक्षिरान्चल केस्को से 7 दिन में बिस्तृत रिपोर्ट तलब की गयी है ।  बिलम्ब के लिए नियामक आयोग कर सकता बड़ी कार्यवाही क्यों की अपने आदेश में आयोग ने रिपोर्ट तलब कर अग्रेतर कार्यवाही का संकेत दिया गया है  बिजली कम्पनियो में मचा हड़कंप ।
   गौरतलब है उ0प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा बिजली कम्पनियो द्वारा समय से सिक्योरिटी राशि पर  ब्याज के मामले पर एक जनहित प्रत्यावेदन दाखिल कर मा0 बिद्युत नियामक आयोग चेयरमैन के सामने यह मुद्दा उठाया कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानानुसार 1 अप्रैल को बैंक दर के अनुसार प्रदेश के सभी 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अप्रैल, मई व जून के महीने में उनके बिजली बिल में सिक्योरिटी पर ब्याज मिलता है। वर्तमान में अप्रैल मई खत्म हो गया है, और जून का बिल जमा होना शरू हो गया उसमे भी ब्याज नहीं दिया गया बिजली कम्पनियां चुप हैं। ऐसे में अविलम्ब पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन को विद्युत उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज दिये जाने के निर्देश अविलम्ब जारी किये जायें, जिससे उपभोक्ताओं को नियमानुसार उसका लाभ मिल सके।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा पावर कार्पोरेशन द्वारा नियामक आयोग से वर्ष 2019-20 के टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं को जो सिक्योरिटी पर ब्याज दिया जाना अनुमानित किया है, वह लगभग 250 करोड़ है और पावर कार्पोरेशन द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश के कुल विद्युत उपभोक्ताओं की जो जमा सिक्योरिटी है वह लगभग 3578 करोड़ है।