चिकित्साधिकारी डा. रूबी वर्मा गम्भीर अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित

 


लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय दलेलपुरवा, कानपुर की चिकित्साधिकारी डा. रूबी वर्मा को गम्भीर अनियमितताओं का दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। डा. वर्मा निलम्बन अवधि में निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें, सर्वोदय नगर, कानपुर से सम्बद्ध रहेंगी।


प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने इस बावत आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि डा. रूबी वर्मा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय दलेलपुरवा, कानपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। इस दौरान उन्होंने सरकारी कार्यों को सम्पादित करने में लापरवाही बरती। उनके द्वारा नियमित रूप से आकस्मिक ड्यूटी सम्पादित नहीं की जा रही थी। आकस्मिक ड्यूटी पर विलम्ब से उपस्थित होना या ड्यूटी करने से मना करने के साथ औषधालय परिसर में निर्मित आवासों में निवास करने वालों के संबंध में कोई रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत न करने तथा इन आवासों में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों से आवास खाली कराने का प्रयास न किये जाने के मामले में आरोपित हैं।


उन्होंने बताया कि डा. रूबी वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की गयी है। कार्यवाही की जांच हेतु अपर श्रमायुक्त श्री फैसल आफताब को जांच अधिकारी नामित किया गया है।