अधिकारी/कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं : सचिवालय प्रशासन
- शासन में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव व अन्य अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें

- रोस्टर में दिव्यांगजनों को तथा गम्भीर रूप से अस्वस्थ कार्मिकों को न बुलायें

- जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय अवधि के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं

- जो घर से कार्य सम्पादित करेंगे वे मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों से कार्यालय के सम्पर्क में रहें

 

लखनऊ। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि उ०प्र० सचिवालय के समस्त विभागों के

अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव स्तर तक के अधिकारी कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें तथा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत अधीनस्थ

अधिकारियों/कर्मचारियों में से अधिकतम एक तिहाई अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालय बुलाकर शासकीय कार्यों का निस्तारण कराया जाय।

 

उन्होंने कहा कि इस विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव (यथास्थिति वरिष्ठतम) द्वारा एक रोस्टर तैयार किया जायेगा। रोस्टर बनाते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि दिव्यांगजनों को तथा गम्भीर रूप से अस्वस्थ ऐसे कार्मिकों को कार्यालय न बुलाया जाये जो कि कोरोना वायरस के दृष्टिकोण से संवेदनशील हों।

 

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि लाकडाउन अवधि में सचिवालय में आमजन का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। किन्तु  विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए विभागों के विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव (यथास्थिति वरिष्ठतम) की अनुमति से किसी भी गैर-सचिवालय अधिकारीध्कर्मचारी का प्रवेशपत्र बनाया जा सकेगा। इस हेतु न्यूनतम आवश्यक संख्या में सचिवालय प्रवेशपत्र कार्यालय खुलेंगे किन्तु ऐसे खुलने वाले प्रवेश पत्र कार्यालयों में केवल एक ही काउन्टर संचालित होगा।

 

उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी सरकारी अधिकारीध्कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय अवधि के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सभी अधिकारी/कर्मचारी घर से कार्य सम्पादित करेंगे और इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सके।

 

महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड- 19) के संक्रमण को रोकने के लिए जनपद लखनऊ में प्रभावी लाकडाउन की अवधि में उत्तर प्रदेश सचिवालय के संचालन के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग -3 (अधि०) के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1432-बीस-ई-3-2020 दिनांक 23 मार्च, 2020 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1468-बीस-ई-3- 2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 के दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों को लाकडाउन की अवधि में संचालित करने के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से  संशोधित व्यवस्था निर्धारित की गयी है।