उर्वरक को अवैध रूप से प्रदेश से बाहर ले जाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से 05 किमी क्षेत्र के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में उर्वरकों की बिक्री हेतु उर्वरक निबंधन प्रमाण पत्र जारी न किये जाने के निर्देश दिये हैं। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो, पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमाआं पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उर्वरकों को अवैध रूप से प्रदेश से बाहर ले जाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने देते हुये बताया कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

      प्रमुख सचिव कृषि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों के जिलाधिकारियों को जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश में रबी सीजन के अन्तर्गत किसानों द्वारा फसलों की बुवाई का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध उर्वरकों का किसानों के मध्य वितरण सुनिश्चित करने हेतु सतर्कता बनाये रखने की आवश्यकता है।

      श्री प्रसाद ने बताया कि उर्वरकों की शीर्ष मांग के कारण इस समय असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों का अवैध रूप से प्रदेश के बाहर भेजने का प्रयास किया जाता है, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश, 1973 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की सघन निगरानी किये जाने की आवश्यकता है।