लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने विहित शैक्षिक अर्हता धारक स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केंद्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र माना है।
स्टाम्प एवं पंजीयन नियम द्वारा इस सम्बन्ध में जारी ई-स्टाम्पिंग (प्रथम संशोधन) नियमावली- 2019 में आंशिक संशोधन कर अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिए पात्रता के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रणाधीन कोई अनुसूचित बैंक, कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम अथवा डाकघर अथवा उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक और स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
उल्लेखनीय है कि संशोधन से पूर्व नियमावली में विद्यमान नियम के तहत अनुसार प्राधिकृत संग्रह केंद्र की नियुक्ति के लिए पात्रता के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के तहत किया गया था।