लखनऊ। आठ जुलाई 2019 से नियामक आयोग द्वारा जारी पूरे प्रदेश में लागू कॉस्ट डाटा बुक के कुछ महत्वपूर्ण प्राविधान जो फील्ड के अभियन्तावो द्वारा लागू करने में हीलाहवाली की जा रही जिसको लेकर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा से शक्ति भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर एक जनहित ज्ञापन सौपा और विस्तार से चर्चा की। जिसमे उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया कि उपभोक्ता परिषद् के काफी लम्बी लड़ाई के बाद नियामक आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में यह प्राविधान लागू कराया की किसान अब 5 हार्स पावर के नीचे सिंगल फेस का नया संयोजन 1 हार्स पावर 2 हार्स पावर या अन्य कोई भी संयोजन आवश्कता अनुसार ले सकता है लेकिन फील्ड में अभी तक लागु नहीं किया गया ऐसी प्रकार वितरण तंत्र उपलब्ध होने पर 40 मीटर से अधिक दूरी पर एक साथ 2 उपभोक्ता यदि विजली विभाग से नया संयोजन मांगते है तो उन्हे एक खम्बे की लाइन बनाकर विभाग को संयोजन देना कॉस्ट डाटा बुक के तहत अनिवार्य है फिर भी फील्ड में लागू कराने में अधिकारी हीलाहवाली करते है जिसे लागू कराने के लिए प्रवंधन को निर्देश देने की कष्ट करे।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष को यह आस्वाशन दिया की की आयोग द्वारा जारी कॉस्ट डाटा बुक को पूरे प्रदेश में शतप्रतिशत कड़ाई से अनुपालन कराना है कोई भी उदासीनता बर्दास्त नहीं की जाएगी किसानो को कॉस्ट डाटा बुक के प्राविधानों के तहत कनेक्शन निर्गत होगा वह अपनी आवश्कता अनुसार संयोजन ले सकते है उसी छड़ उन्होने उपभोक्ता परिषद् के जनहित ज्ञापन को कार्यवाही के लिए चेयरमैन पावर कार्पोरेशन को भेज दिया।
उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात किया