नगर निगम/एलडीए भूमि अवैध कब्जे का प्रार्थनापत्र कोर्ट से ख़ारिज

लखनऊ, 17नवम्बर। शंकरपुरवा, वार्ड प्रथम, ग्राम बहादुरपुरवा, लखनऊ में नगर निगम तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में लक्ष्मीकान्त सिंह द्वारा एफआईआर हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, लखनऊ आरिफ निसामुद्दीन खान द्वारा ख़ारिज कर दिया गया।


श्री सिंह की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने बताया कि प्रार्थनापत्र में नगर निगम के 80,000 तथा एलडीए के 56,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर उसके संबंध में फर्जी अभिलेख तैयार कर अनजान व्यक्तियों को बेचने तथा इसमें नगर निगम तथा एलडीए कर्मियों की मिलीभगत के आरोप थे।


कोर्ट ने कहा कि इस अवैध कब्जे के संबंध में नगर निगम तथा एलडीए द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी है तथा प्रार्थी को इस संबंध में शिकायत करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि प्रकरण सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसमे आपराधिक मुक़दमा दर्ज किया जाना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। नूतन ने कहा कि मामला सरकारी भूमि के अवैध कब्जे से जुड़ा है तथा इस निर्णय को सत्र न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।