खनिज पदार्थ ढोने वाले वाहनों का वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्दे
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक डाॅ. रोशन जैकब ने जनपद सोनभद्र, मीरजापुर, प्रयागराज, महोबा, झांसी, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर तथा आगरा के जिलाधिकारियों को खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का खनन विभाग की वेबसाइट पर आगामी 28 नवम्बर तक पंजीयन कराये जाने के निर्देश जारी किये हैं।

डाॅ. जैकब ने बताया कि पूर्व में भी खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उपखनिज ईमारती पत्थर के परिवहन करने वाले वाहनों का विभागीय वेबसाइट पर पंजीयन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। गिट्टी/बोल्डर के प्रकरण में प्रयोग हो रहे वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही में सम्बंधितों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। वाहनों का पंजीयन कराये बिना ही उप खनिज ईमारती पत्थरों का परिवहन हो रहा है, जो निर्देशों का उल्लंघन है।

इन सबके दृष्टिगत सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी अपने स्तर से जनपद के समस्त उप खनिज ईमारती पत्थर के खनन पट्टाधारक, वाहन स्वामी तथा ट्रांसपोर्टरों को 07 दिवस के अंदर (28 नवम्बर, 2019 तक) उपखनिज ईमारती पत्थर का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।