वाहन स्वामी तुरन्त डिजीटल वे-ब्रिज पंजीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर लें
- वाहन स्वामी/ट्रान्सपोर्टर दीपावली के तुरन्त बाद डिजीटल वे-ब्रिज/वाहन पंजीकरण सम्बन्धी कार्य अवश्य पूर्ण कर लें

 

लखनऊ, 24 अक्टूबर। अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने हेतु इन्टीगे्रटेड माइन्स सर्विलांस सिस्टम के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित खनिजों के खनन पट्टों एवं क्रेशर क्षेत्र पर स्थापित कैमरायुक्त डिजिटल वे-ब्रिज का निदेशालय के कमाण्ड सेन्टर से इंटीग्रेशन होना है। खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का पंजीकरण विभाग के पोर्टल पर किया जाना है तथा वाहनों में लगे मशीन का विवरण विभागीय पोर्टल पर दर्ज किया जाना है।

यह जानकारी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डाॅ. रोशन जैकब ने दी। उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि गिट्टी/बोल्डर के प्रकरण में डिजीटल वे-ब्रिज का इंटीग्रेशन/परिवहन में प्रयोग हो रहे वाहनो के पंजीकरण की कार्यवाही में सम्बन्धितों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म ने इस सम्बन्ध बताया कि क्रेषर मालिकों/गिट्टी बोल्डर के परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्वामी/ट्रान्सपोर्टर आगामी त्यौहार दीपावली के तुरन्त बाद डिजीटल वे-ब्रिज/वाहन पंजीकरण सम्बन्धी कार्य उपरोक्तानुसार अवश्य पूर्ण कर ले अन्यथा की स्थिति में क्रेशर से गिट्टी/बोल्डर के परिवहन पर अंकुष लगाये जाने तथा ऐसे वाहन जिनमें उक्त निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नही है, के द्वारा उपखनिज गिट्टी/बोल्डर के परिवहन को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने हेतु मो. नं.-8887534754, 8887534751 पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।