उप्र नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में बनें सदस्य
- उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में रिक्त 

2 सदस्य पद के लिए आवेदन आमंत्रित

 

लखनऊ, 8 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, अधिनियम-2011 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में रिक्त 2 सदस्य पद के लिए आवेदन आगामी 3 नवम्बर तक आमंत्रित किये जाते हैैं।

यह जानकारी प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने एक पत्र के माध्यम से दी हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संससाधन विकास बोर्ड में सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार ''सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहर सम्पत्तियों का मूल्याँकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियविधियोंं विल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षो का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार मेे सचिव अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारिता किया हो। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अनुसार अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिये पद धारित करेंगे परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात सदस्य कोई पद धारित नहीं करेंगे। वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तो में उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। बोर्ड का सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा।''

प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 3 नवम्बर की सायं 6.00 बजे तक है। आवेदन पंजीकृत डाक से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उप्र शासन के नाम से या नगर विकास विभाग को ई-मेल पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।