- मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से ही बन्द रहेंगी शराब की दुकानें
लखनऊ, 17 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के 11 विधान सभा क्षेत्रों में होने वाले उप चुनाव एवं हरियाणा राज्य में होने वाले सामान्य विधान सभा चुनाव के मतदान के दौरान इन विधान सभा क्षेत्रों एवं उसके 8 किमी. की परिधि एवं हरियाणा राज्य से लगे उप्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में 8 किमी. की परिधि में स्थित विदेशी मदिरा, देशी शराब, ताड़ी और भांग की समस्त लाइसेंसी दुकाने मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व पूर्णतया बन्द रहेंगी।
जारी आदेश के अनुसार जनपद लखनऊ की कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के उप चुनाव के संचालन हेतु शान्ति व्यवस्था के हित में मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 19 अक्टूबर की सायं 5ः00 बजे से 21 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक कैन्ट विधान सभा क्षेत्र एवं इसकी 8 किमी. की परिधि में आने वाली सभी देशी शराब, विदेशी शराब, बियर, माॅडल शाप, भांग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन, बीडब्ल्यूएफ एल-02/02बी, एफएल-2, सीएल-1सी, एफएल-7सी, सैन्य कैन्टीन एवं होटल, रेस्तरा, क्लब तथा शराब बेचने वाले अन्य संस्थान पूर्णतया बन्द रहेंगे।
इसी प्रकार मतगणना दिवस को मतगणना स्थल से 8 किमी. की परिधि में स्थित सभी शराब की दुकाने मतगणना की समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगी। इस बन्दी अवधि में कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की मात्रा न तो संचय करेगा न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा।