वृद्ध व्यापारियों को 3000 ₹ मिलेगी पेंशन
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के क्रियान्वयन में गतिशीलता लाने के निर्देश

 

- योजनान्तर्गत वृद्धावस्था में मिलेगी 3000 ₹ प्रतिमाह पेंशन

 

- असंगठित क्षेत्र के लघु एवं खुदरा व्यापारी योजना से होंगे लाभान्वित

 

लखनऊ, 18 सितम्बर। प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लघु एवं खुदरा व्यापारियों के लिए संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में अपेक्षित गति लाने के लिए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे जिला, ब्लाक, तहसील व ग्राम स्तर के तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापारियों को योजना से लाभांवित करने के लिए इसका प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे योजना के क्रियान्वयन में गतिशीलता लायी जा सकें।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया की लघु एवं खुदरा व्यापारियों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना संचालित की है। यह एक अंशदायी पेंशन योजना है। इसके तहत वृद्धावस्था के दौरान ऐसे व्यापारियों को 3000 ₹ मासिक पेंशन मिलेगी। जिन व्यापारियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और व्यापार का वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ ₹ से कम हो, वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।

श्रम मंत्री ने बताया कि इस योजना में आयु के आधार पर 55 ₹ से लेकर 200 ₹ प्रतिमाह अंशदान करना होगा और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार द्वारा लाभांर्थी के पेंशन खाते मेें जमा की जायेगी। योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम और जनसुविधा केंन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत स्वनियोजित लघु व्यापारी, दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, राइस व तेल मिल मालिक, कारखाना माालिक, कमीशन एजेंट, रियल स्टेट ब्रोकर, छोटे होटल व रेस्टोरेन्ट के मालिक को शामिल किया गया है। ऐसे व्यापारियों का वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ ₹ से अधिक न हो और उनका बचत खाता तथा आधार कार्ड हो, इसका लाभ ले सकते हैं।