सरकारी दाम से अधिक पर दारू बेची तो होगी कार्यवाही

- एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री पर अथवा प्रवर्तन कार्य में शिथिलता पाये जाने पर उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक के विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही : संजय आर. भूसरेड्डी

- विभागीय जनपदीय अधिकारियों को मदिरा की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश

लखनऊ, 3 जुलाई। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा है कि मदिरा की दुकानों पर मदिरा को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर अथवा प्रवर्तन कार्य में शिथिलता पाये जाने पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण करने के साथ ही विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
प्रमुख सचिव, आबकारी ने बताया कि मदिरा की दुकानों पर मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक की बिक्री होने पर यह उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक की पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानी जायेगी। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में आबकारी मंत्री ने मदिरा को एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर बिक्री होने पर अथवा प्रवर्तन कार्य में शिथिलता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये हैं।
श्री भूसरेड्डी ने कहा कि मदिरा की दुकानों पर मदिरा को एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर बेचने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में मदिरा का अपमिश्रण तथा ओवररेटिंग न होने पाये, इस हेतु विभागीय अधिकारीगण मदिरा की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करें।