आशोक चक्र, कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र से अलंकृत 117 नागरिकों को 1,53,29,500 ₹ मिलेगा

- आशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र से अलंकृत 117 नागरिकों को धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु 1,53,29,500 ₹ मंजूर  
लखनऊ, 22 अगस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र से अलंकृत प्रदेश के 117 नागरिकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष व अन्य वर्षों की एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि के भुगतान किये जाने के लिए कुल 1,53,29,500 ₹ की धनराशि स्वीकृत की है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन जितेन्द्र कुमार ने आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेश के अनुसार अशोक चक्र अलंकृत-3, कीर्ति चक्र अलंकृत-19 तथा शौर्य चक्र अलंकृत 95 नागरिकों को धनराशि प्रदान की जायेगी। अशोक चक्र प्राप्तकर्ताओं को 1,56,000 ₹ (प्रति नागरिक) कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ताओं को 1,30,000 ₹ (प्रति नागरिक) तथा शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं को 65,000 ₹ (प्रति नागरिक) की धनराशि दी जायेगी।
श्री कुमार ने कहा है कि ये धनराशि सम्बन्धित जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से नागरिकों को सुलभ कराई जायेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पुरस्कार विजेता उ0प्र0 के मूल निवासी हों तथा उन्हें वार्षिकी का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया हो।
जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित करना आवश्यक है कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवित हो। संबंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का ''जीवित प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी अवगत करायेंगे। उन्होंने बताया कि अलंकृत नागरिकों के नामों की सूची उपलब्ध है।