- निर्यात हेतु गेट-वे पोर्ट तक भेजे गये माल भाड़े पर 12 लाख की वित्तीय सहायता
लखनऊ, 15 अगस्त। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के निर्यातकों को निर्यात हेतु गेट-वे पोर्ट तक माल भेजने पर आने वाले भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है। निर्यातकों द्वारा व्यय किये गये माल भाड़े का 25 प्रतिशत अथवा 20 फिट कन्टेनर पर प्रति कन्टेनर छः हजार रुपये तथा 40 फिट कन्टेनर पर प्रति कन्टेनर 12 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। एक वित्तीय वर्ष में प्रति इकाई अधिकत्म 12 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक भू-आच्छादित राज्य है। यहां से निकटत्म बंदरगाह लगभग 1500 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। निर्यातक अपने उत्पाद को पहले सड़क या रेल मार्ग से बंदरगाह तक भेजते हैं। इसके पश्चात समुद्री मार्ग से विदेशी क्रेताओं को निर्यात किया जाता है। ऐसे में माल की लागत बढ़ जाती है और निर्यातकों को समुद्र के निकट स्थित राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सीमान्त, छोटे व मझोले उद्यमों को निर्यात हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
डा0 सहगल ने बताया कि अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्यातक इकाइयों को आनलाइन दावे दाखिल करने होंगे। प्राप्त दावों को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अक्ष्यक्षता में गठित जिला यूजर्स समिति (डीयूसी) की स्वीकृति के उपरान्त धनराशी सीधे इकाइयों के खाते में भेज दी जायेगी।