- आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की संविदा के आधार पर की जा रही चयन प्रक्रिया निरस्त
लखनऊ, 24 जुलाई। प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत औषधालयों में रिक्त 05 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के पदों को संविदा के आधार पर भर्ती के लिए की जा रही चयन प्रक्रिया को योग्य अभ्यर्थी न मिलने से निरस्त कर दिया है। निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं श्री प्रेम प्रकाश पाल ने यह जानकारी दी।
निदेशक प्रेम प्रकाश पाल ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथ चिकित्साधिकारी व विशेषज्ञ एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए शासन ने प्रदेश के मोदीनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, पिपरी एवं सरोजनीनगर स्थित चिकित्सालयों में रिक्त 05 आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के पद को संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए पर नियुक्ति की अनुमति दी थी।
उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर 2018 को इच्छुक अभ्यर्थियों से इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे गये थे। रिक्त पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो पाने के कारण तथा आवेदन पत्र भरने वाले इन अभ्यर्थियों के पास 06 माह का अनुभव प्रमाण पत्र न होने के कारण इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। कर्मचारी राज्य बीमा श्रम चिकित्सा आयुर्वेदिक सेवा नियमावली-1999 के तहत अनिवार्य अर्हता के रूप में राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय व औषधालय का कम से कम 06 मास का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य अर्हता के रूप में जरूरी है।
उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के पास जरूरी अनुभव प्रमाण पत्र न होने से आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के चयन में कठिनाई का सामना करना पड़ा और भविष्य में भी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इस दृष्टि से नियमावली में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध शासन से किया गया है।