किडनी रैकेट केस में अंतिम रिपोर्ट ख़ारिज, विवेचना के आदेश      

लखनऊ, 17 नवम्बर। स्पेशल सीजेएम कस्टम लखनऊ सुदेश कुमार ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा फेसबुक पर किडनी रैकेट के सक्रिय होने के सम्बन्ध में मई 2014 में थाना गोमतीनगर में दर्ज कराये गए मुकदमे को लखनऊ पुलिस द्वारा बंद करते हुए कोर्ट में भेजे गए अंतिम रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया है।


एफआईआर संख्या 333/2014 धारा 270, 336, 403, 413, 414,  420, 467, 468, 511 आईपीसी व धारा 19, द ट्रांस्प्लानटेशन ऑफ़ ह्यूमन ओर्गंस एक्ट 1994 में अमिताभ ने बताया था कि उन्हें अनुराग जोशी नामक व्यक्ति ने फेसबुक पर किडनी बेचने के लिए संपर्क किया था और करीब तीन लाख रुपये देने की बात कही थी, जिसके लिए उन्हें पुणे आना पड़ेगा और वहां से ईरान जाना पड़ेगा।


क्राइम ब्रांच, लखनऊ पुलिस ने मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया था, जिसका विरोध करते हुए अमिताभ की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने कोर्ट को बताया था कि लखनऊ पुलिस द्वारा इस अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में बहुत सतही ढंग से विवेचना की गयी।


कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने सरसरी तौर पर विवेचना की है। अतः कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट खरोज करते हुए थानाध्यक्ष गोमतीनगर को अग्रिम विवेचना करने के आदेश दिए हैं।