-उचित दर की रिक्त दुकानों के चयन के लिए समय सारिणी निर्धारित
लखनऊ, 16 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सरकारी राशन की रिक्त उचित दर की दुकानों की समय सारिणी जारी कर दी गई है। नगरीय क्षेत्रों में 29 नवम्बर तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 दिसम्बर तक दुकानों के आवंटन करने की तिथि तय की गई है। उचित दर की दुकानों की नियुक्ति का कार्य विशेष अभियान चलाकर पूर्ण किया जाएगा। खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान द्वारा यह जानकारी दी गई।
श्री चौहान द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में बड़ी संख्या में उचित दर की दुकानें नियुक्ति हेतु रिक्त हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। यह नगरीय/शहरी क्षेत्रों में रिक्त उचित दर की दुकानों की नियुक्ति हेतु समय सारिणी के अनुसार 30 अक्टूबर को विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति 15 नवम्बर तक प्रार्थना पत्र जमा कर सकते हैं। प्रार्थना पत्रों की जांच 22 नवम्बर को होगी। 29 नवम्बर को लॉटरी के माध्यम से चयन सुनिश्चित किया जायेगा और 30 नवम्बर को चयनित व्यक्ति को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जायेगा।
खाद्य आयुक्त श्री चौहान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त उचित दर की दुकानों के आरक्षणवार चिन्हांकन के उपरान्त नियुक्ति हेतु नियमानुसार प्रस्ताव प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ 07 नवम्बर को प्रस्ताव की तिथियां निर्धारित कर खुली ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव किया जायेगा। जिन ग्राम सभा में 07 नवम्बर को कतिपय कारणों से बैठक नहीं हो पाती है, तो वहां 14 नवम्बर अथवा 21 नवम्बर को खुली बैठक में प्रत्येक दशा में आहूत की जायेगी। उचित दर की दुकान लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में 08, 15 अथवा 22 नवम्बर को जमा करना अनिवार्य होगा। 22 और 29 नवम्बर तथा 06 दिसम्बर तक खण्ड विकास अधिकारी प्राप्त प्रस्ताव एसडीएम को करेंगे। एसडीएम द्वारा 15 दिन के अंदर निर्णय लिया जायेगा और चयनित अभ्यर्थी को आवंटन पत्र प्रदान किया जायेगा। उचित दर की दुकानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया 21 दिसम्बर तक पूरी कर लेने के निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
राशन की रिक्त दुकानों के चयन को चलेगा विशेष अभियान