- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया राज्य स्तर पर मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारम्भ
लखनऊ, 2 सितम्बर। उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज जनपथ हजरतगंज लखनऊ उप्र स्थित अपने कार्यालय के सभागार में राज्य स्तर पर मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत अपना एवं परिवार के सदस्यों के नाम का सत्यापन आवश्य करायें। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी बूथों पर मतदाता सत्यापन का कार्यक्रम चलाया जायेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची पूर्णता सही हो इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष लोकतंत्र का आधार ही सत्य मतदाता सूची होती है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार मण्डलायुक्त, मण्डल स्तर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी, जनपद स्तर पर, विधान सभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तथा पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम को धूमधाम से शुभारम्भ/लांच किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अपना नाम विद्यमान निर्वाचक नामावली से वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, चयनित काॅमन सर्विस सेण्टर, मतदाता पंजीकरण केन्द्र तथा शुल्क रहित हेल्प लाइन नं. 1950 पर काॅल करके सत्यापित कर सकते हैं।
मतदाता, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, सरकार/अर्द्ध सरकारी विभागों द्वारा पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, उस पते के लिए, आवेदक या उसके निकट संबंधी जैसे माता-पिता इत्यादि के नाम पर नवीनतम पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का बिल इत्यादि दस्तावेजों के द्वारा मतदाता सूची से अपनी प्रविष्टियां सत्यापित कर सकते हैं।
अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान बीएलओ भी घर-घर जाकर मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन से संबंधित कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान यदि कोई विसंगति परिलक्षित हो रही है तो उसके लिए एनवीएसपी पर जाकर मतदाता अपना आनलाइन फार्म भर सकते हैं। आनलाइन भरे गए फार्मोें का सत्यापन बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन की कार्यवाही अर्थात् 1 सितम्बर से 30 सितम्बर के दौरान किया जाएगा। बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन की कार्यवाही के अन्तर्गत यदि किसी मतदाता की प्रविष्टि में कोई संशोधन अपेक्षित है अथवा किन्ही कारणों से अर्हता तिथि 1 जनवरी 2019 के आधार पर अथवा इससे पूर्व की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नही है, या मतदाता सूची में मृत, शिफ्टेड एवं डुप्लीकेट इन्ट्रीज विद्यमान है, तो नियमविहित प्रक्रियानुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि कृपया भारत निर्वाचन अयोग के मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को सफल बनाने में विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यम से अपना योगदान प्रदान करने का कष्ट करें।